Baran News :- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2025 की अधिसूचना जारी
31 जुलाई तक किसान करा सकेंगे फसल बीमा
छीपाबड़ौद। किसानों के लिए बड़ी खबर है! कृषि विभाग ने खरीफ 2025 एवं रबी 2025-26 सीजन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। अब ऋणी, गैर-ऋणी और बंटाईदार किसान 31 जुलाई तक अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं।
संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) धनराज मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि गैर-ऋणी किसान अपने नजदीकी केंद्रीय सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या वाणिज्यिक बैंक की शाखा में जाकर आवेदन कर सकते हैं।
प्रीमियम दरें इस प्रकार रहेंगी:
खरीफ फसल – 2% (किसान द्वारा)
रबी फसल – 1.5% (किसान द्वारा)
वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसल – 5% (किसान द्वारा)
बाकी प्रीमियम राशि राज्य और केंद्र सरकारें साझा रूप से वहन करेंगी।
किस प्राकृतिक आपदा में मिलेगा बीमा लाभ?
बीमा योजना के तहत बुवाई से लेकर कटाई तक की फसल को निम्न जोखिमों से सुरक्षा मिलेगी:
सूखा या लम्बी अवधि का सूखा
बाढ़ या जलप्लावन
कीट एवं फसल रोग
भूस्खलन
बिजली गिरना
प्राकृतिक आग
तूफान, ओलावृष्टि एवं चक्रवात
नुकसान का मूल्यांकन राज्य सरकार द्वारा फसल कटाई प्रयोगों के आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा, जिससे किसानों को आर्थिक सहायता मिल सके।
अंतिम तिथि न भूलें – 31 जुलाई 2025
अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाकर नामांकन कराएं और फसल को दें सुरक्षा की मजबूत ढाल।
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